प्रयागराज के दरियाबाद से करेली को जोड़ने वाली सड़क साठ फीट चौड़ी सड़क पर (इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन)आईओसी की अधिग्रहित जमीन पर बने 25 घरों को गिराए जाने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम की इंक्रोचमेंट टास्क फोर्स (ITF) और अन्य विभागीय अधिकारियों ने शनिवार को कार्रवाई की। यह खबर क्षेत्र के निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है।
दरियाबाद से करेली सड़क आईओसी की अधिग्रहित जमीन की जानकारी
यह घर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन(आईओसी) की जमीन के अंतर्गत बनें है। शनिवार को अधिकारियों नें नगर निगम की आईटीएफ(इंक्रोचमेंट टास्क फोर्स) के साथ मिलकर कार्रवाई की, और अवैध रूप से बने घरों के मालिकों को नोटिस दी गई। जल्दी ही अधगृहित भूमि पर बने ये मकान गिराए जाएंगे। गृहस्वामियों को 15 दिन की मोहलत दी गई है। यह कार्रवाई आईओसी के महाप्रबंधक की डीएम से अनुरोध पर की गया। कई लोगों नें नोटिस लेने से इनकार कर दिया तो उनके घर में नोटिस चस्पा किया गया।
तकनीकी जांच और सुरक्षा कारण
शनिवार को इलाके में आईओसी अधिकारियों की एक टीम ने गैस डिटेक्टर लेकर निरीक्षण किया। दरियाबाद कटहरा में गैस डिटेक्टरों को 15 से 45 फीट की दूरी पर लगाकर सुरक्षा की जांच की गई। पेट्रोलियम, खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 के तहत अतिक्रमण करने वाले बीस घर खतरनाक श्रेणी में पाए गए। इन मकानों को गिराने का आदेश दिया गया क्योंकि उन्हें दुर्घटना का खतरा है।
सारांश
दरियाबाद से करेली सड़क सुरक्षा कों लेकर तहत 25 कब्जा किए गए घरों को तोड़ना होगा, जो स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन और निवासियों के बीच समन्वय बनाकर ही इसे विवाद-मुक्त बनाया जा सकता है।
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